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गोवा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक, 2024 (Goa Re-adjustment of Representation of Scheduled Tribes in the State Assembly Bill, 2024) लोकसभा में पारित हो गया है। यह विधेयक गोवा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए विधानसभा सीटों में आरक्षण का प्रावधान करता है।

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आज, 5 अगस्त 2025 को लोकसभा ने “The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2025” पारित कर दिया। इस बिल के माध्यम से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए राजनीतिक आरक्षण की मंजूरी दी गई है।

यह बिल लोकसभा में वॉइस वोट द्वारा पारित हुआ, हालांकि विपक्ष के भारी विरोध और प्रदर्शन के बीच।

बिल का उद्देश्य गोवा विधानसभा में पहले आरक्षित सीट न होने की स्थिति को सुधारना है। SC जनसंख्या के मुकाबले ST जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार SC = ~25,449; ST = ~1,49,275) कहीं अधिक है, लेकिन अब तक ST के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी।

यह कानून चुनाव आयोग को 2008 की परिसीमन खारिजीकरण आदेश में संशोधन करने की अनुमति देता है, ताकि ST जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकें।

बिल को पहली बार 5 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, परन्तु कई सत्रों तक लंबित रहा। 2025 में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह पारित हुआ।मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में ST आरक्षण प्रभावी हो जाएगा

Goa Khabar Nama
Author: Goa Khabar Nama

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